नगर निगम ऊना ने बारिश से हुए नुक्सान और अवैध निर्माण को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नए भवन निर्माण की मंजूरी के लिए भूमि मालिक को बाढ़ संभावित क्षेत्र न होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि बिना सब डिवीजन अप्रूवल के शेयर से रजिस्ट्री पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।