कुशीनगर जिला सत्र न्यायालय ने मध्यप्र जबलपुर के अतिथि शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी हत्याकांड में आरोपी सहमुद्दीन असारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मर्डर में सरकारी वकील जेपी यादव ने अदालत में बताया कि अभियुक्त ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शिक्षक की साजिशन हत्या की और उसके बाद शव को नाले के पास फेंककर छिपा दिया। पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ ।