देवीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय राजेश बारला ने चुनाव आयोग के निर्देश पर आगामी 25 अगस्त तक सभी बीएलओ को निर्देश देते हुए कहा कि नया भोटर का नाम जोड़ने के लिए फार्म छः, नाम हटाने के लिए फार्म सात, भोटर का नाम व फोटो सुधार करने के लिए फॉर्म आठ भरने का निर्देश दिया और आगामी 25 अगस्त तक सभी तरह फार्म निष्पादन करने का निर्देश दिया।