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चरखारी: चरखारी न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के आरोपी प्रेमनारायण लोधी को जेल की अवधि और ₹1,000 अर्थदंड से किया दंडित

Charkhari, Mahoba | Aug 30, 2025
चरखारी थाना पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के आरोपी प्रेमनारायण लोधी पुत्र ठाकुरदास लोधी के मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना की। जे.एम. कोर्ट चरखारी ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई महोबा पुलिस की प्रभावी और जिम्मेदार विवेचना की मिसाल है, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया।
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