जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान में उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाए जाएं जो प्रवेश द्वार, लेन-देन काउंटर, सेफ रूम और बाहरी क्षेत्र की निगरानी सुनिश्चित करें। कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक संरक्षित रखी जाए और उनकी नियमित जांच हो। रात्रिकालीन समय में उचित प्रकाश व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।