चित्रकूट न्यायालय द्वारा दुकान पर पेट्रोल डालकर जलाने वाले 4 अभियुक्तों नरेंद्र,चक्रधारी,ओमप्रकाश और भरत शरण को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹4000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना पहाड़ी मे धारा 326,504 भादवि० के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।वहींआरोपियों को दी गई सजा के मामले मे पुलिस ने आज बुधवार की शाम 6:45 में प्रेस नोट जारी किया है।