डिंडौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने सोमवार दोपहर 2:00 प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि भरमार बंदूक से गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रामदयाल मरकाम पिता बारेलाल मरकाम उम्र 40 वर्ष कोंडाझिर निवासी को जिला एवं सत्र न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने साक्षय के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई ।