जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार की शाम 4:00 बजे आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम चांद सिंह पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह निवासी ग्राम पटना थाना रसड़ा है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2008 में रसड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।