रिटायर्ड कर्मचारियों ने हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ के आदेश के अनुपालन की मांग उठाई है। अशोक कुमार पाठक बनाम राज्य व अन्य रिट याचिका में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि द्वितीय प्रोन्नति स्केल और तृतीय एसीपी 6600 ग्रेड पे का एरियर दो माह के भीतर भुगतान किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन और रिवाइज्ड एरियर का लाभ मिल चुका है, लेकिन सेवा अवधि का एरियर नहीं मिला।