माननीय न्यायालय एसीजेएम खुर्जा द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त आमिर को 2 वर्ष 11 माह और 11 दिन का कारावास और ₹1000 की अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया, वर्ष 2022 में अभियुक्त से एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया, पुलिस द्वारा यह जानकारी बुधवार सुबह 10:24 पर दी गई।