जिला अलीगढ के खैर थाना इलाके के एक गांव में 5 साल पहले मासूम बच्ची को चीज दिलाने के बहाने खेत में लेजा कर हुई रेप की घटना में विनय तिवारी , अपर सत्र न्यायाधीश ( पॉक्सो ) कोर्ट संख्या 3 की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया।अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस की जानकारी एडीजीसी संजय शर्मा ने दी।