गोलीकांड के आरोपी को न्यायालय ने किया। दोष मुक्त जानकारी के मुताबिक बताते चले कि राहुल पटेल के ऊपर थाना रायपुर करचुलियान रीवा में धारा 307 294 34 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और आरोपी का प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में पेश होकर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। आखिरकार न्यायालय ने सभी तथ्य