माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भारत सिंह कानेल न्यायालय देवास ने आरोपी 01.अनिल पिता विष्णु 02.मुकेश पिता रामजी 03.राहुल पिता प्रकाश 04.पवन पिता सीताराम कोअवैध शराब की तस्करी करने के संबंध में आरोपियों को शनिवार शाम 5 बजे 01 वर्ष का कारावास एवं ₹ 01 लाख/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।