मालखरौदा में एक आरोपी से बरामद प्रतिबंधित चाकू के मामले में अमेज़न इंडिया को नोटिस जारी किया है। जाँच में पाया गया कि यह चाकू अमेज़न के माध्यम से खरीदा गया था। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 व 20 के तहत ऐसे शस्त्रों की बिक्री, परिवहन व वितरण प्रतिबंधित है। पुलिस अधीक्षक सक्ती ने अमेज़न से तीन दिन के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है।