जनपद महोबा में गैंग बनाकर अवैध तरीके से धन अर्जित करने वाले तीन आरोपी अभियुक्तों को ए.एस.जे/एफ.टी.सी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। अभियुक्त अकरम उर्फ इक्कू, रज्जन लाल और फरीदा पर यह कार्रवाई थाना कोतवाली नगर और चन्दला के पंजीकृत मामलों में हुई।