श्योपुर। जिला कलेक्टे्र स्थित अपर कलेक्टर न्यायालय में शनिवार की शाम 6 बजे न्याय निर्णायक अधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का संग्रहण एवं विक्रय करने का आरोप प्रमाणित होेने पर बजरंग दूध डेयरी के संचालक राजेश शर्मा पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।