डीएम अमन समीर ने गुरुवार की शाम 5 बजें के लगभग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सूचित किया जाता है कि ऐसे निर्वाचक जिसका वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है परतु दिनाक 01 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा मतदान के