सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रितेश गोयल द्वारा बताया गया कि दिनांक 19 नवंबर 2014 को फरियादी ओमप्रकाश के घर में घुसकर आरोपी अरविंद, राधेश्याम, नरसिंह एवं अरविंद की पत्नी नीरज निवासी मालनपुर ने मारपीट कर दी थी। गोहद न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को 6-6 माह का कारावास एवं ₹1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।