नोहर: नोहर न्यायिक मजिस्ट्रेट डिंपल कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
नोहर न्यायिक मजिस्ट्रेट डिपल कुमार की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए आरोपी ओमप्रकाश निवासी सोनड़ी नोहर को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया है। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेश कुमार छिम्पा ने बताया कि गंगाधर भार्गव निवासी में ओमप्रकाश को 11 लाख ₹20000 उधार दिए थे चेक अनादरण होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।