बिलासपुर: बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिए निर्देश, NHAI के मुआवजे में नहीं देना होगा इनकम टैक्स, गंभीरता से हुई सुनवाई
बुधवार को दोपहर 2:00 मिली जानकारी, समाचार, जमीन अधिग्रहण मुआवजे पर नहीं लगेगा आयकर,हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, टैक्स रिफंड का निर्देश बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने एनएचएआई से भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर आयकर न लगाने का आदेश दिया। रायपुर के व्यापारी संजय कुमार बैद के मामले में दिए फैसले में निर्देश दिए गए.