बुलंदशहर: कोर्ट ने मंदबुद्धि किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल की सजा और ₹43 हजार का जुर्माना, धमकी देने पर परिवार को भी दी सजा
नरसेना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी मंदबुद्धि है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही योगेश नामक युवक ने उनकी बेटी को बार-बार खेत में ले जाकर रेप किया। मंदबुद्धि किशोरी से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। आरोपी योगेश को 20 साल की कैद और 43 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। पीड़िता को धमकी देने के आरोप मे