एक नाबालिक के यौन उत्पीड़न के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी आबिद पुत्र नसीब निवासी ग्राम असनार थाना कोतवाली बांसी को बुधवार अपरान्ह लगभग 3:00 बजे 3 वर्ष कठोर कारावास और 11000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी आबिद ने वर्ष 2017-18 में एक नाबालिक के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया था।