बुलंदशहर: कोर्ट ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया
विकास और पुष्पेन्द्र कुमार निवासी ग्राम ख्वाजपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में थाना ककोड क्षेत्र निवासी वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना की गयी थी। जिसके संबंध में 08.06.2017 को थाना ककोड पर मुअसं- 295/2017 धारा- 376डी भादवि व 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 28.08.2017 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।