अमरोहा देहात थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आज गुरुवार को आरोपी परवेज पुत्र हारून को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की कैद और 6500 जुर्माने की सजा सुनाई।