आज मंगलवार को करीब 3:30 बजे अभियोजन पदाधिकारी राजीव कुमार साहनी ने यह जानकारी दी । साथ ही उन्होंने बताया की सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनने के बाद एसडीजेएम ने 1 दिसंबर 2025 को सजा सुनाई थी ।आर्म्स एक्ट मामले में एसडीजेएम सचिन कुमार की अदालत ने आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के सोहराई निवासी जनक महतो को तीन साल कि कारावास और दो हजार रुपये कि जुर्माने की सजा।