पोकरण: नाचना में रजिस्ट्री सुदा भूमि में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जबरन नष्ट करने वालों को ACJM कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा
सोमवार की दोपहर करीब 4:50 पर अभियोजन अधिकारी सुमित मित्तल ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि नाचना में रजिस्ट्री सुदा भूमि पर खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करने वाले बचल खान और नासिर खान को ACJM नवीन रत्नू ने 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 25000 रुपए के अर्थदंड का आदेश दिया है । मित्तल ने बताया कि 4 फरवरी 2015 को इस्लाम खान ने नाचना थाने में मामला दर्ज करवाया था