झुंझुनू: झुंझुनू में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे से हटाई जाएगी शराब की दुकान
झुंझुनू आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने गुरुवार सुबह 9: बजे प्रेस नोट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने दो महीने में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रही सभी शराब दुकानें हटाने का या शिफ्ट करने का निर्देश दिया है कोर्ट के आदेश को मानते हुए झुंझुनू में भी नेशनल व स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे से दुकानें हटाई जाएगी