अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने पर अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास
घर में घुसकर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में माती कोर्ट में एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र पुत्तन लाल राठौर निवासी मोहल्ला साकेत नगर कस्बा व थाना शिवली को दोषी करार दिया और अभियुक्त पर 10 वर्ष कठोर कारावास सहित 40,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।