नीमच: नीमच न्यायालय: महिला से छेड़छाड़ व धमकी के मामले में आरोपी को एक वर्ष की कारावास
मंगलवार को शाम 6 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार नीमच में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आलोक कुमार सक्सेना की अदालत ने बुरी नियत से हाथ पकड़ने और धमकाने के मामले में आरोपी गोलू उर्फ मंगल उर्फ पप्पू अहीर, निवासी जायसवाल कॉलोनी बघाना, को 1 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में एडीपीओ कीर्ति शर्मा ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित