महिन्द्रा पिकअप वाहन से 904.8 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त
जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट तथा उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री इंदरसिंह जामोद के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में दिनांक 09 जून 2026 को रात्रि गश्त के दौरान आबकारी टीम द्वारा वृत्त पेटलावद ‘ब’ क्षेत्र में बदनावर-सारंगी मार्ग पर एक संदिग्ध महिन्द्रा पिकअप वाहन को चिन्हित किया गया। टीम द्वारा वाहन का पीछा कर ग्राम कसारबर्डी में उसे रोका गया। वाहन चालक वाहन को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश किए जाने के बावजूद उसे मौके पर पकड़ा नहीं जा सका।
वाहन क्रमांक MP41GA4039 की विधिवत तलाशी लेने पर उसमें से विदेशी मदिरा बैगपाइपर डीलक्स व्हिस्की की 70 पेटियां (604.8 बल्क लीटर) तथा माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन की 25 पेटियां (300 बल्क लीटर) बरामद हुईं। इस प्रकार कुल 95 पेटियों में 904.8 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई।
मौके पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 46 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई की नवीन विधिक प्रावधानों के अनुसार वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई गई।
जप्त की गई मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 6 लाख 56 हजार 760 रुपये तथा वाहन का अनुमानित मूल्य 8 लाख रुपये है। इस प्रकार जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल अनुमानित मूल्य 14 लाख 56 हजार 760 रुपये है।
यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रेमसिंह परमार द्वारा की गई। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक श्री योगेश कुमार दामा, मुख्य आरक्षक श्री कांतु डामोर, आरक्षक श्री कुंवर सिंह डावर, श्री पंकज डोडियार, श्री लालचंद गेहलोत तथा वाहन चालक श्री लोकेंद्र बर्मन एवं श्री दयाल मड़ोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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4 views | Jhabua, Madhya Pradesh | Jun 9, 2026