कालापीपल: कालापीपल तहसील में चायना डोर पर प्रतिबंध, कलेक्टर ऋजु बाफना ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋजु बाफना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कालापीपल तहसील क्षेत्र में चायना डोर व धागे के उपयोग विक्रय और संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।उक्त आदेश गुरुवार से लागू किया गया जो कि आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।बता दे मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में चायना डोर से गला कटने, हाथ कटने और परिंदों की मौत की घटनाएं आई हैं।