पोकरण: दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 2 आरोपियों को ADJ कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 3-3 लाख का लगाया अर्थदंड
मंगलवार की शाम करीब 5:35 पर एडीजे कोर्ट ने 2016 के मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाते हुए तीन-तीन लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है । पारिवारिक गजर पत्नी ओमप्रकाश ने परिवार में बताया कि मेरी बेटी मंजू की शादी अनिल से हुई थी, पर अनिल जेठ सोनू और ससुर श्योपतराम द्वारा दहेज और पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे थे जिस पर मंजू के पिता ने जहर पी लिया था