समाहरणालय पूर्णिया,
(जनसंपर्क कार्यालय)
प्रेस विज्ञप्ति:-739,
दिनांक- 09.06.2026,
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जिला कृषि पदाधिकारी, हरिद्वार प्रसाद चौरसिया की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन के सभागार में बीज कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक/प्रतिनिधिगण के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।
जिसमें बीज व्यापार करने से संबम्धित कईआवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है:-
1. बिना अनुज्ञप्ति एवं प्रभेद प्रविष्टि के बीज का व्यापार नहीं करना है।
2. अपने अधिकृत विक्रेता एवं अन्य खुदरा विक्रेता को प्रिसिंपल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करेंगे आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रिसिंपल सर्टिफिकेट सभी विक्रेताओं के द्वारा अपने-अपने अनुज्ञप्ति में संसोधन कराया है या नहीं।
3. भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी का संधारण कम्पनी तथा सभी खुदरा बीज विक्रेताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
4. बीज कम्पनी अपने वितरक, बीज वितरक अपने खुदरा विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता कृषक को कैश मेमो/विपत्र देना सुनिश्चित करेंगे। कैश मेमो में कम्पनी का नाम/फसल/ प्रभेद/लाॅट नं॰/बीज की मात्रा तथा मूल्य अवष्य अंकित होना चाहिए।
जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि यदि दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कम्पनी/खुदरा बीज विक्रेता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Purnia, Bihar | Jun 9, 2026