प्रेस विज्ञप्ति
जिला जन संपर्क कार्यालय, जमुई
09 जून, 2026
शीर्षक: जमुई में अवैध बालू खनन पर जिला प्रशासन का बडी करवाई, बलिया डाबर घाट पर नियमों का उल्लंघन करने वाले संवेदक पर ₹5.47 लाख का भारी जुर्माना।
जमुई: जिला प्रशासन ने प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन और पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला पदाधिकारी श्री नवीन (भा.प्र. से.) के कड़े और स्पष्ट निर्देश के आलोक में जिला खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक की संयुक्त टीम ने चकाई प्रखंड के अंतर्गत बलिया डाबर घाट पर औचक छापेमारी की, जहां पर्यावरण स्वीकृति की निर्धारित सीमा का सरेआम उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार ₹5,47,000 (पाँच लाख सैंतालीस हजार रुपये) का भारी आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।
यह त्वरित कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन, मीडिया की खबरों के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए की गई। जिला खनिज विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में खनन टीम द्वारा किए गए तकनीकी मापदंडों के स्थलीय निरीक्षण में यह पुष्टि हुई कि संवेदक द्वारा आवंटित क्षेत्र की 1600 मीटर की निर्धारित सीमा की अनदेखी की जा रही थी। संवेदक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर मेझनी और बढ़िया घाट मौजा के अंतर्गत पोकलेन मशीनों के माध्यम से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा था, जो पूरी तरह से स्थापित नियमों और पर्यावरण मानकों के विरुद्ध है।
अवैध खनन के साथ-साथ ग्रामीणों द्वारा आवेदन में लगाए गए डराने-धमकाने और असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के गंभीर आरोपों को जिला प्रशासन ने बेहद संवेदनशीलता से लिया है। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंचल अधिकारी, चकाई और स्थानीय चन्द्रमंडीह थाना को प्रभावित क्षेत्र में सतत गश्त व कड़ी निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
अवैध खनन मामले की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जिले के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन, ओवरलोडिंग या किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संवेदकों को सचेत किया कि वे केवल आवंटित और स्वीकृत सीमा के भीतर ही नियमानुकूल खनन कार्य करें, अन्यथा भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि खनिज नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनका टेंडर रद्द करने जैसी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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12 views | Jamui, Bihar | Jun 9, 2026