मुंगेली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, पीड़िता को 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अनुशंसा
01 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को 3 बजे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 सहित IPC की धारा 363 व 366 में दोषी पाए गए आरोपी उमेश राजपूत (32 वर्ष) निवासी सकरी, थाना पथरिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।