बलरामपुर: घर में घुसकर जातिसूचक शब्दों से गाली-गलौज व मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को सुनाई तीन-तीन वर्ष की सजा
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वर्ष 2018 में दर्ज मारपीट व जातिसूचक शब्दों के प्रयोग से जुड़े प्रकरण में न्यायालय ने शनिवार को तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।