सरकाघाट: सरकाघाट में तंबाकू विक्रेता के लिए लाइसेंस होना आवश्यक
बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर अब गाजशं गिरेगी यह बात बुधवार दोपहर बाद 4 बजे सरकाघाट में नगर परिषद अध्यक्ष कश्मीर सिंह ने प्रेस बयान देते हुए कही । उन्होंने कहा कि 18 नवंबर तक लाइसेंस अनिवार्य है अगर लाईसेंस नहीं बनाए गए तो नगर परिषद सरकाघाट की फिर उचित कार्रवाई अम्ल में लाएगी।