गुरुग्राम: शराब ठेके पर डकैती करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10-10 साल की सज़ा
26.11.2025 को श्री संदीप चौहान, एडिशनल सैशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने डकैती करने की वारदात को अंजाम देने वाले निम्नलिखित *02 आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 394, 397 IPC के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25/25 हजार रुपयों के जमाने की सजा* सुनाई है:-