बुलंदशहर: कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹33,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई
अभियोजक सुनील शर्मा एवं वरूण कौशिक द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त शावेज पुत्र अब्दुल द्वारा वर्ष-2017 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिया की नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 21.10.2017 को थाना कोतवाली नगर पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 15.12.2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दा