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कोल: शराब ठेका धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य, पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Koil, Aligarh | May 23, 2025
अलीगढ़ में शराब ठेका धारकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से शराब बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। वर्ष 2021 में हुई जहरीली शराब कांड के बाद सरकार ने अधिनियम 2022 बनाया था। इसमें शराब ठेका धारकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस दुकान संचालित होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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