कैसरगंज: एडीजे प्रथम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को सुनाई 8 साल की सजा
थाना जरवल रोड इलाके में बहन की शादी में नगदी व सामान देने के विवाद में आरोपी पुतान द्वारा अपने ही भाई केशव राम पर खराब हैंडपम्प के हत्थे से हमला कर उसे घायल करने और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी भाई पुतान को दोषी कर देते हुए 8 साल की सजा सुनाई है यह जानकारी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोदकुमार