वैर: वैर में ADJ ने गोली मारकर हत्या के आरोप में दो जनों को आजीवन कारावास, ₹50,000 से ₹50,000 का लगाया अर्थ दंड
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश मोहित द्विवेदी ने रॉयल्टी कर्मचारी को रॉयल्टी ना देने पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मोहित द्विवेदी ने आरोपी कान सिंह उर्फ काना पुत्र महेन्द्र सिंह व नरेन्द्र पुत्र मोहनसिंह, निवासीगण बबेखर,थाना भुसावर को सजा सुनाई।