कांकेर: कांकेर कलेक्टर परिसर के 200 मीटर दायरे में 60 दिन तक धारा 163 के तहत धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध
Kanker, Kanker | Dec 1, 2025 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्टर परिसर और इसके 200 मीटर के दायरे में 2 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और नारेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।