एक मकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से हथियारों के बल पर संगठित हमला, आगजनी और जानलेवा हमला किए जाने के आरोप सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष का दावा है कि घटना गंभीर होने के बावजूद थाना गजरौला पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को दबाते हुए केवल चार लोगों के खिलाफ अपेक्षाकृत हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिक कठोर धाराएं लगाई जानी चाहिए थीं। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा और नाराजगी देखी जा रही है।
हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति और कानूनी पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
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