नीमच नगर: डोडाचूरा तस्करी मामले में NDPS कोर्ट ने तीन आरोपियों को 12-12 साल की सज़ा सुनाई, ₹6 लाख का जुर्माना भी लगाया
अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के एक गंभीर मामले में, एनडीपीएस कोर्ट, नीमच के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने शनिवार शाम 5 बजे के करीब एक फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीतरोद निवासी आरोपी राजपालपिता भवर सिंह और पर्वतसिंह पिता करण सिंह और प्रकाश पिता मोहन को दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल छह लाख का भारी जुर्माना लगाया गया।