ज़मानिया: गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25000 का अर्थदंड की सुनाई सजा
गाजीपुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में असम राज्य के डिब्रूगढ़ निवासी राजेश राजभर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को प्रदान की जाए,ताकि उसे न्यायिक सहायता के साथ आर्थिक सहयोग भी मिला।