उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त, डीडवाना कुचामन जिले में 3 गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण अभियान,
जांच में 3 गैस एजेंसियों पर विभिन्न अनियमिताएं पाए जाने पर 19500 रुपये का जुर्माना
डीडवाना कुचामन, 08 जून 2026। माननीय मंत्री श्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत डीडवाना कुचामन जिले में गैस एजेंसियों के विरुद्ध एक व्यापक औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत गठित विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी भावना दयाल तथा दीपक पूनिया के नेतृत्व में जिला डीडवाना कुचामन में कुल 3 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान आसमा गैस सर्विस , सूपका इंडेन ग्रामीण वितरक तथा मौलासर इंडेन ग्रामीण वितरक पर असत्यापित बाट व कांटे एवं परिसर में सत्यापित प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं पाए जाने कर विभिन्न अनियमिताएं पर कुल 19500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया।
जबकि तीनों गैस एजेंसियों सिलेंडरों का सही तौल पाया गया।
आगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में गैस एजेंसियों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है। सभी उपभोक्ताओं को अपना सिलेंडर डिलीवरी मैन के पास उपलब्ध कांटे पर तुलवाकर लेना चाहिए। जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी।