कांकेर: कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास धारा-163 लागू, धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित
Kanker, Kanker | Dec 1, 2025 1 दिसम्बर शाम 4 बजे जिला कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 02 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक