पाटन: पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और ₹2000 का अर्थदंड
विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने मंगलवार शाम 5:00 बजे बताया कि चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में पत्नी की कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने वाले आरोपी पति कमलेश उर्फ केरी उर्फ करिया को अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश रजक ने आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है आरोपी ने अपनी पत्नी रेखा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।